आवश्यक जानकारी :~
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कृपया अपने नाबालिक बच्चों को कार या बाइक चलाने की अनुमति न दें। ऐसा करना उसके एवं दूसरों के लिए खतरनाक होने के साथ-साथ मोटर वाहन एक्ट की धारा-199A के तहत अपराध भी हैं।जिसमें 25,000 का जुर्माना एवं अभिभावक/ वाहन मालिक को 3 वर्ष तक जेल का प्रावधान हैं।

राजेश कुमार द्विवेदी (आईपीएस)
पुलिस अधीक्षक जनपद (हरदोई)
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      जिला मीडिया काइंम खुलास न्यूज चैनल रिपोर्ट 
                    न्यूज रिपोर्ट पुनीत मिश्रा
              जिला मीडिया कांइम ब्यूरो चीफ
                     शिवम कुमार अस्थाना 
                         डिस्ट्रिक्ट हरदोई   
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