इस जांच में जांच अधिकारियों ने पाया कि एक ट्रैक्टर में लदी डीएपी खाद जो तिसगना,रनगांव, छितरापुर आदि गाँव के किसानों द्वारा किसान सेवा केन्द्र मड़ावरा से खरीदी गयी थी जिससे सम्बंधित बिल आदि किसानों द्वारा जांच अधिकारियों को दिखाए गये।साथ ही किसान सेवा केन्द्र के संचालक के द्वारा खाद बिक्री से सम्बंधित दास्ताबेजो को प्रस्तुत किया गया।जिससे जांच अधिकारी सन्तुष्ट हो गये।और किसानों को उनके द्वारा खरीदी गयी खाद को भी किसानों के सुपुर्द कर दिया गया।वही दूसरे ट्रेक्टर में लदी 40 बोरी यूरिया खाद का कोई दावेदार नही आया और न ही ट्रैक्टर से सम्बंधित दस्तावेज दिखा सके। जिससे जिला कृषि अधिकारी और उप कृषि निदेशक के द्वारा थाना मड़ावरा में तहरीर देकर ट्रेक्टर चालक और किसान सेवा केन्द्र के मालिक के खिलाफ धारा 3/7 और उर्वरक नियंत्रण संचालन आदेश 1973 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।
क्राइम खुलासा न्यूज़ ललितपुर से जिला ब्यूरो
पं रामजी तिवारी मडावरा