*7 मार्च की सुबह से 8 मार्च की रात तक बंद रहेगी शराब की दुकान* 
 *ज़िला अधिकारी ने दिए शासन को आदेश*
#शाहजहांपुर:-  जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि इस वर्ष होली का त्योहार जनपद में दिनांक 08.03.2023 को मनाया जायेगा। होली के परिपेक्ष्य में जनपद में शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के पर्व के अवसर पर लोकहित में शान्ति व्यवस्था कायम रखने की दृष्टि से आदेश दिए गए हैं कि दिनांक 07.03.2023 की सुबह से 08.03.2023 की रात्रि तक जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, भांग, डिनेचर्ड स्प्रिंट की थोक व फुटकर दुकाने तथा सी0एल0-2, एफ0एल0-2, एफ0एल0-2बी0, बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए/2बी आदि थोक अनुज्ञापन एवं बार अनुज्ञापनों व एफ0एल0 - 9 / 9ए अनुज्ञापन एवं आसवनी पूर्णतया बन्द रहेगीं। उन्होंने बताया कि उक्त बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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               ज़िला मीडिया काइंम ब्यूरो चीफ
                     शिवम कुमार अस्थाना
                         डिस्ट्रिक्ट हरदोई 
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