अंबाह। प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबाह अशीष श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को मारपीट के आरोपित झण्डू पुत्र गयादीन धानुक उम्र 63 वर्ष व टीकाराम पुत्र झंडू धानुक ग्राम लालपुरा थाना नगरा को 2-2 साल का सश्रम कारावास एवं 800-800 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

जानकारी के मुताबिक 4 मार्चा 2010 को सुबह 6 बजे फरियादी बॉबई निवासी ग्राम लालपुरा, शौच करके अपने घर वापस आ रहा था। तभी उसके घर के पास रास्ते में पड़ोस के ही आरोपित झंडू पत्थर गाड़ रहा था फरियाद ने आरोपी से कहा कि रास्ते में पत्थर मत गाड़ो रास्ता रुक जाएगा। तो इसी बात पर से आरोपी झंडू, फरियादी से गाली गलौच करने लगा। फरियादी द्वारा गालियां देने से मना किया तो आरोपी झण्डू ने एक लाठी फरियादी की पीठ में मारी औऱ उसी समय आरोपी टीकाराम फरियादी को गालिया देते हुए आया और फरियादी दाहिने पैर के घुटने में लाठी मारी। फरियादी वही गिर गया। जिससे चोटें आई। मौके पर रमेश ओर श्यामलाल ने आरोपितों से बचाया। न्यायालय ने इस मामले में आरोपित झंडू व टीकाराम को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
रिपोर्ट कालीचरन कुशवाहा
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